बाराबंकी– पुलिस/प्रशासन द्वारा अर्थिक/भौतिक लाभ हेतु धोखाधड़ी, जालसाजी, हत्या आदि अपराध कारित करने वाले गैंगलीडर व गैंग सदस्यों की अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 2 करोड़ 3 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया थाना सुबेहा पर पंजीकृत मुoअoसंo 62/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के गैंग लीडर निर्मल सिंह पुत्र कुँवर बहादुर सिंह निवासी बल्हावापुर थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी व गैंग सदस्य 2. शिव कुमार सिंह पुत्र राम अभिलाष सिंह निवासी पूरे जबर मजरे हकामी थाना असन्द्रा, जनपद बाराबंकी, 3. हरविन्दर सिंह पुत्र सत्यनाम सिंह निवासी उसरा औसेरगढ़ थाना दरियाबाद बाराबंकी द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अर्थिक/भौतिक लाभ हेतु धोखाधड़ी, जालसाजी, हत्या आदि आपराधिक कृत्य कारित कर अवैध तरीके से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम अवैध चल/अचल सम्पत्ति अर्जित की गई थी । बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उक्त सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया।कुर्क कुल अचल सम्पत्ति कीमत लगभग दो करोड़ तीन लाख रुपये
1-अभियुक्तगणों के परिजनों के नाम ग्राम थलवारा थाना सुबेहा में स्थित भूमि की कुल कीमत लगभग 1,68,00,000/- रुपये 2- पूरे पण्डित मजरे थलवारा थाना सुबेहा स्थित मकान व पोल्टी फार्म की कुल कीमत लगभग 35,00,000/- रूपये
आपराधिक इतिहास-गैंग लीडर निर्मल सिंह पुत्र कुँवर बहादुर सिंह निवासी बल्हावापुर थाना हैदरगढ़ जनपदबाराबंकी पर थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी व थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी व थाना रामनगर जनपद बाराबंकी में वही. शिव कुमार सिंह पुत्र राम अभिलाष सिंह निवासी पूरे जबर मजरे हकामी थाना असन्द्रा, जनपद बाराबंकी पर थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी व थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी में वही. हरविन्दर सिंह पुत्र सत्यनाम सिंह निवासी उसरा औसेरगढ़ थाना दरियाबाद बाराबंकी में विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।