पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को औरैया में दर्ज रंगदारी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने मामले में निचली अदालत की आगे की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2026 को होगी।

मामले में आरोप है कि कमलेश पाठक ने जेल में रहते हुए सह आरोपी अब्दुल सत्तार के माध्यम से रंगदारी मांगने का काम किया। यह मुकदमा औरैया कोतवाली में दर्ज किया गया था और मामला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन है।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कमलेश पाठक की ओर से दलील दी गई कि वह वर्ष 2020 से एक अन्य मामले में जेल में बंद हैं। उनकी ओर से आरोपों को गलत बताते हुए कहा गया कि उन्हें सह आरोपी के माध्यम से रंगदारी मांगने से जोड़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

अदालत ने सुनवाई के दौरान इस बात पर गौर किया कि राज्य और शिकायतकर्ता की ओर से ऐसा ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे जेल में रहते हुए कमलेश पाठक के सह आरोपी से संपर्क की पुष्टि हो सके। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि चार्जशीट में जेलर या किसी अन्य जेल अधिकारी का बयान शामिल नहीं है।

हाईकोर्ट ने मामले को विचार योग्य मानते हुए विपक्षी पक्षों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। फिलहाल औरैया में दर्ज इस मुकदमे की आगे की कार्यवाही अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी।

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