कन्नौज (कन्नौज) बहला-फुसला कर किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने युवक को सात साल कैद की सजा सुनाई। वहीं साक्ष्य न मिलने पर तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया।

विशुनगढ़ थाना क्षेत्र निवासी एक किसान ने 18 फरवरी 2016 को विशुनगढ़ कस्बा निवासी रामकिशन, साथी सुनील कुमार, कमल कुमार और अखिलेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि आरोपियों ने बहला-फुसला कर उसकी 16 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया। इसके बाद दुष्कर्म किया है। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायधीश गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। पीड़िता के बयानों और छह गवाहों के आधार पर अभियुक्त रामकिशन को सात साल की कैद और 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि मामले की विवेचना एसआई शेष नारायण शुक्ला ने की थी। साक्ष्य न मिलने पर आरोपी सुनील कुमार, कमल और अखिलेश को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *