राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तगर्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दो रूपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं व तीन रूपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल का वितरण कराया जा रहा है। अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को अब 1 जनवरी 2023 से आगामी एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराया जायेगा, जिसका सारा व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। 

जिला पूर्ति अधिकारी शिवाकान्त पाण्डेय ने बताया कि सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्चियों पर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी वहन किये जाने की स्थिति का उल्लेख करते हुए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण लिखें। पूर्ति निरीक्षक अपने क्षेत्रान्तगर्त ई-पॉस मशीनों से सम्बद्ध प्रिंटर्स, पेपर रोल की क्रियाशीलता एवं उपलब्धता की वास्तविक स्थिति ज्ञात कर क्रियाशील करवाना सुनिश्चित करें, ताकि खाद्यान्न वितरण के दौरान लाभार्थियों को प्राप्त हाने वाली वितरण पर्चियां उन्हें सुगमतापूर्वक प्राप्त हो सके। 

उचित दर की दुकानों पर 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिये निःशुल्क एनएफएसए खाद्यान्न वितरण की सूचना दुकानों पर अन्दर एवं बाहर उक्त सूचना का प्रदर्शन कम से कम 3 स्थानों पर कराएं।

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