यूपी में छात्रों को नहीं लूट सकेंगे जमानत राशि के नाम पर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, तय की सरकार ने रकम

जमानत राशि के नाम पर मोटी फीस वसूलने वाले प्राइवेट इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कॉलेजों पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने नया नियम लागू किया है। राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग ने इन संस्थानों के लिए जमानत राशि तय कर दी है। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक निजी क्षेत्र के डिग्री स्तर के इंजीनियरिंग संस्थानों अधिकतम 5,000 रुपये और डिप्लोमा स्तर के इंजीनियरिंग संस्थानों प्रति छात्र अधिकतम 3,000 रुपये ले सकता है। इसके अलावा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद इन संस्थानों को छात्रों द्वारा संस्थान से बकाया राशि का सर्टिफिकेट मिलने के दो महीने के भीतर जमानत राशि वापस करना अनिवार्य होगा।

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गौरतलब है कि एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU) से संबंधित लगभग 200 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज और राज्य में 1000 निजी डिप्लोमा इंजीनियरिंग संस्थान हैं जिनमें हर साल 1.5 लाख छात्रों का एडमिशन होता है। पिछले काफी समय से आरोप लग रहा था कि ये निजी संस्थान जमानत राशि के नाम पर छात्रों से मोटी रकम वसूल करते थे और उनके पास होने के बाद जब छात्र अपनी जमानत राशि वापस मांगते थे तो ये उन्हें परेशान करते थे।

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तकनीकी शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक ऐसी शिकायतें हैं कि कॉलेज कॉशन मनी के नाम पर प्रति छात्र 25,000 रुपये तक वसूलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि  एक अनुमान के मुताबिक 25 फीसदी छात्रों को उनकी जमानत राशि वापस नहीं मिलती है। उनके मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि कॉलेज छात्रों को एडमिशन के समय उन्हें दी गई मेन फीस की रसीद लाने के लिए कहते हैं जो कई छात्रों के पास नहीं होती या गुम हो जाती है।

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नए आदेश के मुताबिक यदि कोई संस्थान फीस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करने के दो महीने के भीतर जमानत राशि वापस करने में विफल रहता है तो यूनिवर्सिटी छात्रों को दोगुनी राशि का भुगतान करेंगे। यदि महाविद्यालय दो माह के बाद और चार माह के भीतर धन वापस नहीं करते हैं तो संबंधित संस्था को प्रवेश के समय छात्रों द्वारा भुगतान की गई सुरक्षा राशि का दो गुना वापस करना होगा। यही नहीं, अगर संस्थान छह महीने के भीतर छात्र को जमानत राशि वापस नहीं करता तो संस्थान को छात्रों को चार गुना जमानत राशि लौटानी होगी

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