*जनपद बाराबंकी*
*बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा अपराध कारित कर अवैध रूप से धन अर्जन करने वाले गिरोह सरगना सहित गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों की सम्पत्ति कीमत लगभग 02 करोड़ 02 लाख 35 हजार रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया-*
थाना सफदरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गैंगसरगना मो0 रईश आलम पुत्र स्व0 नूर मोहम्मद निवासी पल्हरी थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी द्वारा अपने गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों मो0 आलम, मेराज अहमद व शाह आलम के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाकर अपराध से धनोपार्जन कर गेंहू व चोकर सम्पत्ति अर्जित की गई थी । बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उक्त सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया-
*गैंगलीडर मो0 रईश आलम पुत्र स्व0 नूर मोहम्मद निवासी पल्हरी थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी व अन्य सदस्य-*
*कुर्क सम्पत्ति का विवरण-* (कीमत लगभग दो करोड़ दो लाख चौतीस हजार तीन सौ छत्तीस रुपये)
1. 9438.4 कुन्तल गेंहू कीमत लगभग 1,92,54,336/- रुपये
2. 490 कुन्तल चोकर कीमत लगभग 9,80,000/- रुपये
*आपराधिक इतिहास-*
1. मु0अ0सं0 332/2021 धारा 419/420/467/468/471/504/506/34 भादवि0 व 3(1)5 एससी/एसटी एक्ट थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।
2. मु0अ0सं0 201/2021 धारा 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।
3. मु0अ0सं0 777/2020 धारा 419/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
4. मु0अ0सं0 778/2020 धारा 419/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।