ज्ञानवापी प्रकरण में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद असदुद्दीन ओवैसी, मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी समेत नौ नामजद और 2000 लोगों को कोर्ट से राहत मिली है। ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग के पास गंदगी करने और आपत्तिजनक बयानबाजी, नारेबाजी को लेकर दाखिल निगरानी याचिका अपर सत्र न्यायाधीश नवम विनोद कुमार की अदालत ने खारिज कर दी है।
अदालत ने कहा कि ज्ञानवापी से संबंधित वाद सिविल न्यायालय में लंबित है। इसमें कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया जाना है कि विवादित स्थल स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है अथवा वजूखाना है। ऐसे में निगरानी अदालत का मत है कि अवर न्यायालय ने 14 फरवरी 2023 को पारित आदेश में न्यायिक दिमाग और अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया, उसमें हस्तक्षेप का कोई न्यायिक क्षेत्राधिकार नहीं बनता और निगरानी याचिका खारिज की जाती है।
लॉर्ड विश्वेश्वर मामले में 23 को सुनवाई
सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट युगल शम्भू की अदालत में बुधवार को ज्ञानवापी से जुड़े लाॅर्ड विश्वेश्वर मामले में सुनवाई टल गई। वर्ष 1991 के स्वयंभू लाॅर्ड विश्वेश्वरनाथ मूल वाद में अंजमुन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से दिए स्थगन प्रार्थना पत्र के बाद अब इस प्राचीन मूल वाद की सुनवाई 23 सितंबर को होगी।