भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष व कैसरगंज से बहुचर्चित भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के मामले में दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिये हैं।

राउज एवेन्यू जिला न्यायालय में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने पांच महिला पहलवानों के आरोपों को सही पाते हुए डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी सहायक सचिव विनोद तोमर पर आरोप गठित करने का आदेश दिया।

दोनों आरोपियों को कोर्ट से जमानत पहले ही मिल चुकी है। मामले की विवेचना के बाद दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धाराओं 354, 354-ए, 354-डी, 506(1) व 109 में चार्जशीट दाखिल की थी।

बचाव पक्ष और अभियोजन की दलीलों के बाद कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग का आदेश दिया है। आरोप तय होने से बृजभूषण शरण सिंह व विनोद तोमर पर मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है।

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