विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनुभव द्विवेदी की अदालत ने 14 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के एक मामले में बिहार के मोतिहारी के नौनेया पांडेय टोला निवासी रवि कुमार पांडेय को दोषी पाया है। अदालत ने अभियुक्त को 20 वर्ष की कड़ी कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह के मुताबिक 6 दिसंबर 2019 की शाम छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ कॉपी लेने बीएलडब्ल्यू स्थित गुमटी मार्केट गई थी। अपनी छोटी बहन को एक स्थान पर बैठाकर छात्रा कहीं चली गई। काफी देर बाद भी छात्रा के न आने पर छोटी बहन ने घर जाकर जानकारी दी।
छात्रा के पिता ने 7 दिसंबर 2019 को मंडुवाडीह थाने में बिहार निवासी अभियुक्त के खिलाफ बेटी को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना के लगभग एक माह बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया गया। मामले में पॉक्सो एक्ट के साथ दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई।
घटना के समय आरोपी 16 वर्ष का था
अभियोजन के अनुसार घटना के समय आरोपी 16 वर्ष का था। मगर, निर्भया कांड के बाद कानून में संशोधन के चलते प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की कोर्ट में हुई। विचारण के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुनाई।