बाराबंकी– पुलिस/प्रशासन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना की चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 16 करोड़ 13 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जायेगा। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अन्तर्गत सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना जैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 212/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गिरोह सरगना मुनव्वर पुत्र यासीन निवासी राजा कटरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी, अपने गिरोह के सक्रिय सदस्य के साथ आर्थिक व भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त हैं जिस पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु अभियुक्त मुनव्वर उपरोक्त द्वारा स्वयं व परिजनों/मित्र/नौकर के नाम पर अर्जित की गई चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 16 करोड़ 13 लाख रुपये को चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई जिसके आधार पर अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किये जाने हेतु श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा आदेश निर्गत किया गया।बाराबंकी पुलिस द्वारा लगातार मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनके द्वारा अपराध से धनोपार्जन कर अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति को चिन्हित कर राज्य के पक्ष में कुर्क कराए जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।