मुरादाबाद की कोर्ट से दो साल की सजा मिलने के चार दिन बाद अब्दुल्ला आजम का वोट देने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया है। रामपुर विधानसभा सीट के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने निरंकार सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम -1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है।
स्वार से सपा के विधायक अब्दुल्ला आजम को छजलैट प्रकरण में मुरादाबाद की कोर्ट ने 13 फरवरी को दो साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद 15 फरवरी को उनकी विधायकी निरस्त कर दी। शुक्रवार को उनके वोट देने का अधिकार भी समाप्त कर दिया। उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है।
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने गुरुवार को रामपुर विधानसभा सीट के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पत्र भेजकर सजायाफ्ता होने की स्थिति में अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग की थी। इससे पहले उनके पिता और सपा नेता आजम खां का नाम भी मतदाता 17 नवंबर को मतदाता सूची से काट दिया गया था।
आजम खां को नफरती भाषण देने के एक मामले में रामपुर की कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके अगले दिन उनकी विधायकी निरस्त कर दी गई थी। रामपुर विधानसभा सीट के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी /एसडीएम सदर निरंकार सिंह ने बताया कि अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है।