नफरती बोल पर तीन साल की सजा पाने वाले सपा नेता मोहम्मद आजम खान को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सजा पर स्टे देने से इंकार कर दिया है। उनका स्टे प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके कुछ ही घंटे बाद ही निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी करते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। मतदान पांच दिसंबर को होगा।

आजम खान को 27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा के अगले दिन उनकी विधायकी रद्द करते हुए उप चुनाव की घोषणा कर दी गई। 10 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी, जबकि पांच दिसंबर को मतदान होना था। जिस पर आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह दोषसिद्धि पर रोक लगाने की समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के स्टे प्रार्थना पत्र पर बृहस्पतिवार को ही सुनवाई करे और निर्णय भी ले। साथ ही चुनाव आयोग को 10 नवंबर को अधिसूचना जारी न करने का आदेश दिया था। जिस पर आयोग ने दस नवंबर को रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले नामांकन को रोक दिया था।

वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आजम खां के अधिवक्ताओं की ओर से एमपी-एमएलए (सेशन कोर्ट) में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें निचली अदालत के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की थी।

गुरुवार को इस प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने सुनवाई की और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्टे देने संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। वहीं देर शाम आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम भी जारी कर दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि 11 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। पांच दिसंबर को वोट पड़ेंगे और मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी।

संयुक्त निदेशक (अभियोजन) शिव प्रकाश पांडे के अनुसार आजम की सजा पर स्टे होगा या नहीं केवल इसी पर फैसला होना था। अभियोजन की ओर से मजबूत तरीके से अपना पक्ष रखा और कोर्ट ने अभियोजन की दलीलों को सही मानते हुए बचाव पक्ष की ओर से स्टे को दिया गया प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।

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