इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन को बड़ी राहत देते हुए उनके ठिकानों से मिली करीब 200 करोड़ रुपये नकदी के मामले में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने गुरुवार को दिया। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद गत एक अगस्त को आदेश सुरक्षित कर लिया था। इससे पहले हाईकोर्ट पीयूष जैन की 23 किग्रा सोने की बरामदगी के मामले में जमानत स्वीकार कर चुका है। इस मामले में जमानत मंजूर होने से पीयूष जैन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर 23 दिसंबर 2021 की रात अहमदाबाद की डीडीजीआई टीम ने छापा मारा था। जहां से कई दिनों की छानबीन के बाद 197 करोड़ की नकदी बरामद हुई थी। पीयूष के कन्नौज वाले घर से 23 किग्रा सोना भी बरामद हुआ था। उसके बाद 27 दिसंबर को डीडीजीआई ने पीयूष को जेल भेज दिया था। जेल जाने के बाद लखनऊ की डीआरआई ने पीयूष के कन्नौज वाले घर से बरामद 23 किग्रा सोने को विदेशी बताकर एफआईआर दर्ज की थी। तब से पीयूष कानपुर जेल में बंद है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *