विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली चार साल की सजा के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार के वकीलों ने एमपीएमएलए कोर्ट से मिली सजा को नाकाफी बताया। सजा को और बढ़ाने की मांग की। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने भी सजा को बढ़ाने की मांग की।

अफजाल के वकीलों ने इसका विरोध किया और जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से मोहलत मांगी, जिसको कोर्ट ने मंजूर कर लिया। फिहालत अफजाल के मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस जारी है। राज्य सरकार और पीयूष राय की ओर से पेश हुए वकीलों ने गैंगस्टर की कार्रवाई को सही ठहराया, जबकि अफजाल के वकीलों का दावा था कि सुनी सुनाई बातों में आकर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। अफजाल एक जनप्रतिनिधि हैं और जनता के बीच में रहते हैं। उनसे समाज को कोई खतरा नहीं है। 

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