माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजधानी स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसका अदालत ने मंगलवार को संज्ञान लिया है। ईडी ने अपने आरोप पत्र में शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद (अब मृत) पर करोड़ों रुपये की जबरन वसूली का रैकेट संचालित करने के आरोपों से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। गौरतलब है यह आरोप पत्र नई दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय की टीम ने दाखिल किया है।

ईडी ने आरोप पत्र के जरिए अदालत को जानकारी दी कि सीबीआई द्वारा अतीक अहमद पर दर्ज मुकदमे के आधार पर ईडी ने वर्ष 2020 में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि अतीक अहमद और उसके गैंग के सदस्यों ने जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी और संपत्ति पर कब्जे किए हैं। जिसके बाद अतीक और उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज किए गये मुकदमों को भी जांच में शामिल किया गया। ईडी ने अतीक अहमद, उसके करीबी परिजनों, गैंग सदस्यों की संपत्तियों की पड़ताल शुरू की। 

जिसमें सामने आया कि अतीक और उसके सहयोगी अपराध के जरिए जुटाए गये धन को अचल संपत्तियों की खरीदने में निवेश कर रहे थे। सरकारी एजेंसियों से बचने के लिए तमाम संपत्तियों को अन्य व्यक्तियों एवं बेनामी धारकों के नाम पर खरीदा गया था। बता दें कि ईडी ने अतीक और उसके गैंग के सदस्यों की तमाम संपत्तियों को जब्त किया है। जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता की 8.14 करोड़ रुपये की संपत्तियों भी शामिल थी। ईडी ने अतीक के 10 और शाइस्ता के एक बैंक खाते को भी जब्त किया था, जिसमें 1.28 करोड़ रुपये जमा थे।हालांकि अतीक की मौत के जांच का दायरा कम होता चला गया।

ईडी इस मामले में अतीक की पत्नी शाइस्ता, करीबी परिजनों और गैंग के सदस्यों के खिलाफ अभी जांच कर रहा है। ईडी ने बीते वर्ष अप्रैल और जून माह में अतीक और उसके करीबियों के 27 ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें 1.15 करोड़ रुपये नकदी, 6 करोड़ रुपये के आभूषण और तमाम संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *