Rape: अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र में 13 माह पहले दिव्यांग किशोर (मानसिक अस्वस्थ) से दुष्कर्म के मामले में दोषी को बीस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ में 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत से सुनाया है। खास बात है कि इस मुकदमे का ट्रायल न्यायालय में आठ माह में पूरा हुआ है।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी महेश सिंह ने बताया कि घटना 11 नवंबर 2022 की है। वादी मुकदमा के अनुसार उनका छोटा भाई 15 वर्षीय दिव्यांग है। वह घर से रास्ते में होकर आ रहा था। तभी मोहल्ले का आल्हा यादव उसे फुसलाकर अपने घर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घर आकर पीड़ित ने आपबीती बताई, उसके बाद पुलिस को सूचना दी।
मामले में मुकदमे के आधार पर गिरफ्तारी व चार्जशीट की प्रक्रिया शुरू हुई। 11 अप्रैल को आरोप तय करते हुए ट्रायल शुरू किया गया। मुकदमे में वादी, पीड़ित किशोर, उसकी मां, विवेचक, मुकदमा लेखक व डॉक्टर की गवाही कराई गई। इस दौरान पीड़ित किशोर आरोपी को देखकर घबराते हुए चिल्लाने लगा। इस पर अदालत ने उसके बयान दर्ज कराने के लिए ट्रांसलेटर भी बुलाया और गवाही में आरोप साबित होने पर दोषी करार देकर सजा व जुर्माना तय किया है।