बाराबंकी– पुलिस/प्रशासन द्वारा धोखाधड़ी करने वाले गिरोह सरगना व सक्रिय सदस्य की चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 30 लाख 58 हजार रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके द्वारा अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल/अचल सम्पत्तियों की जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी जिसका विवरण निम्नवत है- इसी क्रम में थाना रामनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 234/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गिरोह सरगना रियाज अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी ग्राम भरसवा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी* द्वारा अपने गिरोह के सक्रिय सदस्यों 1. अयाज अहमद पुत्र रियाज अहमद निवासी ग्राम भरसवा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी 2. लालता प्रसाद त्रिपाठी पुत्र भवानी प्रसाद त्रिपाठी निवासी 624डी/190 न्यू गुलिस्ता कालोनी थाना चिनहट जनपद लखनऊ स्थायी पता ग्राम व पोस्ट भिखरा थाना हैदरगढ जनपद बाराबंकी 3. भगवानदीन चौधरी पुत्र स्व0 सुकई चौधरी निवासी ग्राम रामपुर तेलियानी थाना रामनगर जनपद बाराबंकी के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर *विगत 07-08 वर्षों से आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु 500-500 रुपये प्रति माह सरकार द्वारा रुपये दिए जाने का प्रलोभन देकर जनधन योजना के तहत खाते खुलवाने के बहाने धोखाधड़ी कर मुद्रा लोन की फाइल तैयार कराकर लोगों के हस्ताक्षर से मुद्रा लोन स्वीकृत कराते हुए कुछ रुपये दिलाये जाने एवं शेष बचे रुपये गिरोह द्वारा निकाल लिए जाने जैसे* आपराधिक कृत्य कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम पर चल/अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। *अभियुक्त/गिरोह सरगना रियाज अहमद* पुत्र निसार अहमद निवासी ग्राम भरसवा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी द्वारा *आपराधिक कृत्य से अपने एवं परिजनों (अयाज अहमद पुत्र रियाज अहमद निवासी ग्राम भरसवा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी) के नाम पर अर्जित की गई चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 30 लाख 58 हजार रुपये को चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई जिसके आधार पर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा कुर्की का आदेश पारित किया गया। जिसके अनुपालन में आज दिनांक 08.11.2023 को थाना बदोसराय बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किया गया।बाराबंकी पुलिस द्वारा लगातार धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनके द्वारा अपराध से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति को चिन्हित कर राज्य के पक्ष में कुर्क कराए जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।