बाराबंकी – गिरोह बनाकर अपराध करने वाले 02 अभियुक्तों को 03 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के तहत पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी जा रही है। इसी क्रम में *थाना सफदरगंज* पर *गिरोह बनाकर अपराध करने की घटना* के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 30/2016 धारा 3(1) यू0पी0गैं0 एक्ट के अभियुक्तगण 1. विनोद कुमार यादव पुत्र जागबली यादव निवासी तेलियाडीह थाना वाल्टरगंज बस्ती 2. कुलदीप गौतम पुत्र रामपाल निवासी प्यारेपुर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी को मा0 न्या0 विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-09 बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए *प्रत्येक को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी। *उपरोक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अन्य जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है।**संक्षिप्त विवरणः-*वादी उ0नि0 जैनुद्दीन अंसारी थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी ने अभियुक्त के विरुद्ध आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये गिरोह बनाकर अपराध करने के सम्बन्ध में थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0 30/2016 धारा 3(1) यू0पी0गैं0 एक्ट बनाम 1. विनोद कुमार यादव पुत्र जागबली यादव नि0 तेलियाडीह थाना वाल्टरगंज बस्ती 2.कुलदीप गौतम पुत्र रामपाल नि0 प्यारेपुर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए, विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।