इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के दयालबाग इलाके में राधा स्वामी सत्संग सभा पर की गई कार्रवाई को लेकर दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई पांच अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने राधा स्वामी सभा की याचिका पर दिया है।

सुनवाई के दौरान संशोधन अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने संशोधन अर्जी को मंजूरी दे दी। याची की ओर से यूपी सरकार पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने कहा कि इसकी सुनवाई अगली तिथि पर होगी। राधा स्वामी सत्संग सभा की याचिका में कहा गया है कि प्रशासन जिस जमीन को जबरन खाली कर रहा है वह सत्संग सभा के नाम है।

सत्संगी सभा की ओर से कहा गया कि प्रशासन ने मनमाने तरीके से न सिर्फ बुलडोजर चलाया बल्कि लाठीचार्ज भी किया। 225 पेज की याचिका में 1935 से 2012 तक हुए सभी समझौते, लीज डीड व आदेशों की कॉपी लगाई गई है। इसके साथ ही 19 सितंबर 2023 को तहसीलदार के नोटिस का जवाब व संबंधित भूखंडों के राजस्व रिकॉर्ड को भी याचिका में शामिल किया गया है।

उधर, सरकार की ओर से खसरा खतौनी के अलावा अन्य राजस्व रिकॉर्ड और दो दर्जन से ज्यादा पेजों का जवाब और पुलिस के साथ हुई मारपीट के फोटोग्राफ लगाए गए हैं। कहा गया कि प्रशासन की ओर से भूमि खाली कराए जाने को लेकर हिंसा हुई थी। सत्संगियों की ओर से पथराव किया गया। पुलिस लाठीचार्ज में 50 से ज्यादा सत्संगी घायल हुए। इस दौरान कई पुलिस वालों को भी चोटें आईं।

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