जनपद बाराबंकी–नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष का कारावास व 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के तहत पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी जा रही है। इसी क्रम में *थाना मो0पुर खाला पर नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 101/2021 धारा 377/506 भादवि व 5m/6 पाक्सो एक्ट के अभियुक्त अजय चौहान उर्फ आशुतोष पुत्र रामबाबू चौहान निवासी मोल्हेसिंह पुरवा मजरे बैरानामऊ मंझारी थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा0 न्या0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-45 बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 12 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।* उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी। *उपरोक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे महिला संबन्धित/अन्य जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है ।दिनांक 23.03.2021 को वादी के पुत्र उम्र 12 वर्ष के साथ अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाने व जानमाल की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी मु0अ0सं0 101/2021 धारा 377/506 भादवि व 5m/6 पाक्सो एक्ट बनाम अजय चौहान उर्फ आशुतोष पुत्र रामबाबू चौहान निवासी मोल्हेसिंह पुरवा मजरे बैरानामऊ मंझारी थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए, विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।