बाराबंकी–मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा० न्या० अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०) कोर्ट नं०-36 बाराबंकी ने अभियुक्त को 14 वर्ष का कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) कोर्ट नं0-36 बाराबंकी द्वारा थाना मो0पुरखाला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 330/16 धारा 498ए/323/504/304बी भादवि व ¾ दहेज अधि0 बनाम 1. विवेक कुमार शर्मा उर्फ पप्पन पुत्र स्व0 लालजी निवासी ग्राम रामपुर थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त को 14 वर्ष का कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।
संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 30 सितंबर2016 को वादिनी जय देवी पत्नी स्व0 विजय किशोर निवासी कटरा थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी की पुत्री को दहेज के लिए जला कर मार देने के सम्बन्ध में थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0 330/16 धारा 498ए/323/504/304बी भादवि व ¾ दहेज अधि0 बनाम विवेक कुमार शर्मा उर्फ पप्पन पुत्र स्व0 लालजी आदि 02 नफर पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।