जनपद बाराबंकी

बाराबंकी पुलिसप्रशासन द्वारा गोवंशीय पशुओं का वधतस्करी करने वाले गिरोह के सदस्यअभियुक्त की अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 20 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया-

         थाना कोठी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 50/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के गैंग सदस्य/अभियुक्त फुरकान उर्फ फुरखान पुत्र स्व0 असगर निवासी सरैया (सराय सालिम) मजरे जरगावां थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी द्वारा संगठित गिरोह बनाकर गोवंशीय पशुओं का वध/तस्करी जैसे आपराधिक कृत्य कारित कर अवैध तरीके से धनोपार्जन कर अवैध अचल सम्पत्ति अर्जित की गई थी । बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उक्त सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया-

अभियुक्त फुरकान उर्फ फुरखान पुत्र स्व0 असगर निवासी सरैया(सराय सालिम)मजरे जरगावां थाना असन्द्रा बाराबंकी –
कुर्क अचल सम्पत्ति का विवरण- (कीमत लगभग बीस लाख रुपये)
1- ग्राम सरैया(सराय सालिम)मजरे जरगावां थाना असन्द्रा में भूमि कीमत लगभग 7,00,000/- रुपये
2- ग्राम सरैया(सराय सालिम)मजरे जरगावां थाना असन्द्रा में निर्मित मकान कीमत लगभग 13,00,000/- रुपये

आपराधिक इतिहास-

  1. मु0अ0सं0 12/2020 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम व 307/34 भादवि थाना कोठी जनपद बाराबंकी।
  2. मु0अ0सं0 31/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोठी जनपद बाराबंकी।
  3. मु0अ0सं032/2020 धारा 307 भादवि थाना कोठी जनपद बाराबंकी।
  4. मु0अ0सं0 50/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना कोठी जनपद बाराबंकी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *