निठारी कांड में फांसी की सजा के खिलाफ सुरिंदर कोली व मनिंदर सिंह पंढेर की अपीलों की सुनवाई उनके अधिवक्ता की गैर मौजूदगी के कारण नहीं हो सकी। अपीलों की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने अपीलों को अन्य खंडपीठ के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।
सी बी आई कोर्ट गाजियाबाद ने लगभग एक दर्जन से अधिक केसों में से अधिकांश में फांसी की सजा सुनाई गई है। सजा के खिलाफ कुल 13 अपीलें दाखिल है। सी बी आई के वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि अपीलार्थी अधिवक्ता ने लगातार तीसरी बार सुनवाई स्थगित करने की प्रार्थना की जिस पर कोर्ट ने सुनवाई को टालते हुए सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।
मालूम हो कि निठारी गांव की नाबालिग लड़कियां गायब हो रही थी। मानव कंकाल नोएडा स्थित पंढेर के मकान से बहने वाले नाले में नर कंकाल मिले थे। मामले की जांच कर रही सी बी आई ने लड़कियों से दुराचार कर नृशंस हत्या कर लाश के टुकड़े कर खून पीना, पका कर खाने जैसे गंभीर अपराधों का खुलासा किया था।