प्रदेश में माह में दो बार मुफ्त राशन बंट रहा था। एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा नियमित राशन वितरण तो दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अब एक योजना में कार्ड धारकों को राशन का पैसा देना होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित राशन का कार्डधारकों को अब भुगतान करना होगा। जुलाई माह का राशन वितरण 25 से 31 अगस्त के बीच बांटा जाएगा। जिसके तहत लाभार्थियों को गेहूं दो रुपये तथा चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अभी मुफ्त में ही राशन बांटा जाएगा। प्रदेश में माह में दो बार मुफ्त राशन बंट रहा था। एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा नियमित राशन वितरण तो दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अब एक योजना में कार्ड धारकों को राशन का पैसा देना होगा। इस योजना में प्रदेश सरकार ने पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। जुलाई माह का राशन 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच बांटा जाएगा। इसके लिए कार्डधारकों को गेहूं 2 रुपये प्रति किलो व चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को भी भी इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त अनिल दुबे ने बताया कि इस योजना में नेफेड के तहत मिल रहा एक किलो नमक, एक किलो चना, रिफाइंड आदि मुफ्त में ही दिया जाएगा लेकिन राशन का पैसा देना होगा। इस योजना में पात्र गृहस्थी लाभार्थी कार्ड पर प्रति यूनिट पांच किलो (दो किलो गेहूं व तीन किलो चावल) जबकि अंत्योदय कार्ड पर प्रति कार्ड 35 किलो (14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल) राशन दिया जाता है। प्रदेश में पात्र गृहस्थी लाभार्थी यूनिट संख्या लगभग 14.97 करोड तथा अंत्योदय कार्ड धारक यूनिट संख्या लगभग 1.31 करोड़ है।

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