जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0आदर्श सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश(विकास एवं नियंत्रण) नियमावली 1954 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद में बहने वाली समस्त नदियों, जलधाराओं में 01 जून, 2022 से 31 अगस्त, 2022 तक बाड़े लगाने एवं मछलियों की शिकारमाही को प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिए गये है। उक्त अवधि में नदियों एवं बहती जलधाराओं में बाड़े लगाने एवं मछली की शिकारमाही करते पकड़े जाने पर नाव-जाल आदि जब्त करके दोषी व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध फिशरीज एक्ट की धारा-6 के अन्तर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।