10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित हुआ अभियुक्तBarabanki

बाराबंकी (यूपी): मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट-46 बाराबंकी ने अभियुक्त को10 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया-*

जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा थाना रामसनेहीघाट पर पंजीकृत मु0अ0स0-62/2016 धारा 377 भादवि व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट व 5/6 पॉक्सो एक्ट बनाम आशिक अली उर्फ कल्लू पुत्र हमीद निवासी धरौली थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट-46 बाराबंकी द्वारा दोष सिद्ध करते हुये, अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।

*संक्षिप्त विवरणः-*
वादी द्वारा दिनांक 13.03.2016 को थाना रामसनेहीघाट पर अभियुक्त आशिक अली उर्फ कल्लू पुत्र हमीद निवासी धरौली थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी के विरुद्ध अपने भाई के साथ अप्राकृतिक कार्य करने के सम्बन्ध में मु0अ0स0-62/2016 धारा 377 भादवि व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट व 5/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी रामसनेहीघाट द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

*पुलिस टीम-*
1-निरीक्षक सुरेश कुमार वर्मा प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
2-उ0नि0 रामनरेश मिश्रा मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
3-हे0का0 अमर बहादुर सिहं मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
4- म0का0 प्रतिमा द्विवेदी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
5- का0 नीरज कनौजिया मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
6- का0 सन्दीप कुमार मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
7- पैरोकार हे0का0 सुरेश सिंह व पैरोकार हे0का0 रामपलट थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी

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