विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर विशेष रोक, धारा 144 लागू हुई लखनऊ मेंSection 144 Imposed in Lucknow

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई। कारण है देश में कोरोना के नए वैरियंट ओमीक्रॉन संक्रमितों की संख्या, हालाँकि अभी यूपी में ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है. इस बारे में जेसीपी लां एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने आदेश जारी कर दिया है जिसमें विधानसभा के आसपास किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन रोक विशेष है।

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आदेश में आगे कहा गया कि सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग प्रतिबंध रहेगा। रात 10:00 बजे के बाद डीजे लाउडस्पीकर पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेंगे। छतों पर ईंट पत्थर रखना व ज्वलनशील पदार्थ रखना पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। वहीं सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी की कोई भी शख्स भड़काऊ पोस्ट ना करें। जेसीपी लां एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने कहा कि कोरोना की सभी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर दिए गए आदेशों का कोविड से क्या मतलब।

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इसके अलावा रेस्टोरेंट,होटल,सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स,जिम,स्टेडियम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे।

धारा-144 लागू करने के लिए आदेश में कहा गया है कि राजधानी लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व धर्म स्थलों में 50 से अधिक श्रद्धालुओं के एक बार में इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध। वहीं खुले स्थानों में क्षेत्रफल के अनुसार होंगे आयोजन लेकिन प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा।

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