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मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ.पीके सिंह ने बताया कि सिर्फ टोल फ्री नंबर 104 पर दी गई सूचना ही मान्य होगी। गर्भवती की मौत की सूचना आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या समुदाय का कोई भी व्यक्ति दे सकता है। सूचना देने वाले को महिला का नाम, आयु, पति का नाम, घर का पता बताना होगा। प्रथम सूचना देने वाले व्यक्ति को यह धनराशि उसके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। डॉ.सिंह ने बताया कि मातृ मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाने के लिए यह पहल की गई है। मातृ मृत्यु की सूचना मिलने पर ब्लाक स्तर पर तैनात इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर द्वारा एक सप्ताह के भीतर मौत का कारण सहित अपनी विस्तृत रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को दी जाएगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम इसके उपाय खोजेगी और मातृ मृत्यु में कमी लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ >>क्लिक<< करे
मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के परामर्शदाता दीपक यादव ने बताया कि अप्रैल 2021 से लेकर अब तक जिले में छह गर्भवतियों की मौत की सूचना 104 नंबर पर दर्ज हुई है। जिसके बाद इस पर विभागीय स्तर पर कार्यवाही भी की गई। इसके अलावा अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक जिले में 21 गर्भवतियों की मौत हुई थी।
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